झारखण्ड राज्य के झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद ने राज्य के सरकारी स्कूल में अध्यन करने वाले वैसे छात्र-छात्राये जो सामान्य वर्ग के श्रेणी में आते है उनके के लिए “मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृति” की घोषणा की है। आप इस आर्टिकल के माध्यम से आप मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृति योजना के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते है ।
क्या है मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृति योजना?
झारखण्ड में जिनती भी छात्रवृति योजनाये है उनका लाभ सिर्फ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति तथा पिछड़ा वर्ग के छात्रों को लाभ मिलता है। लेकिन अब पहली से बारवीं के सामान्य वर्ग के श्रेणी में आने वाले छात्र-छात्राओं के लिए झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद ने “मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृति” की घोषणा की है। इस छात्रवृति का उद्देश झारखण्ड के पहली से बारवीं के वैसे छात्र-छात्रा, जिन्हें अन्य कोई छात्रवृति का लाभ नही ले पा रहे है, उन्हें इस योजना के माध्यम से छात्रवृति सहयोग राशी दी जाएगी।
छात्रवृति के लिए पात्रता
इस छात्रवृति का लाभ लेने के लिए पात्रता निन्मलिखित है:-
- आवेदक को झारखण्ड राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए ।
- आवेदक का सरकारी स्कूल में नामांकन होना चाहिए ।
- आवेदक को पहली से बरवी वर्ग में अध्यनतरन होना चाहिए ।
- आवेदक को सामान्य वर्ग श्रेणी में होना चाहिए ।
छात्रवृति की राशी
मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृति की राशी वर्ग की अनुसार दी जाएगी । पहली से चोथी वर्ग के विद्यार्थियों को 500 रूपए, पांचवी से छठी वर्ग के विद्यार्थियों को 1000 रूपए, सातवीं से आठवी वर्ग के विद्यार्थियों को 1500 रूपए, नोवी से दसवीं वर्ग के विद्यार्थियों को 1500 रूपए तथा ग्यारहवीं से बरवी वर्ग के विद्यार्थियों को 2300 रूपए मिलेंगे। छात्रवृति की राशी पीएफएमएस-डीबीटी माध्यम से दी जाएगी।
वर्ग | राशी |
पहली से चोथी | 500/- |
पांचवी से छठी | 1000/- |
सातवीं से आठवी | 1500/- |
नोवी से दसवीं | 1500/- |
ग्यारहवीं से बरवी | 2300/- |
छात्रवृति के लिए छात्र-छात्राओं का चयन
इस छात्रवृति के लिए राज्य के 1 लाख 47 हज़ार 928 छात्र-छात्राओं का चयन किया गया है। झारखण्ड राज्य के राज्य परियोजना निदेशक श्रीमती किरण कुमारी पासी ने मार्च तक राज्य के जिलावार छात्र-छात्राओं को दी जाने वाली राशी का डाटा आकड़े में PFMS पोर्टल में अपलोड का करने का निर्देश दिया है।